सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मृत खाताधारकों के खातों से रूपये निकालकर गबन करने के मामले में आरोपी का दूसरा जमानत आवेदन भी निरस्त

 न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी मुन्नालाल सुनहरे पिता हल्का जी उम्र 50 वर्ष निवासी 178 अन्नपूर्णा नगर उज्जैन जिला उज्जैन का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी सोमवार को निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, प्रवर अधीक्षक डाकघर मालवा संभाग उज्जैन द्वारा  थाना प्रभारी सुंदरसी को एक आवेदन पत्र आरोपी मुन्ना लाल सुनहरे के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था।  थाना सुंदरसी पर आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी। आरोपी द्वारा दिनांक 7 सितंबर 2016 से दिनांक 17 मार्च 2019 तक उप डाकपाल सुंदरसी लेखा कार्यालय शाजापुर प्रधान  डाकघर के पद पर कार्य करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के खाताधारक मृतक जमना बाई,  रतन सिंह, शंकर लाल , देव बाई व रत्ती बाई के खातों से उनकी मृत्यु के उपरांत पासबुक के रुपए निकाले। आरोपी ने बगैर पास बुक के फर्जी निकासी फार्म तैयार कर लोकसेवक होते हुए कूट रचना कर खाता धारकों के रुपए निकालकर निजी रूप से उपयोग कर गबन  किया गया है।
 प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी मुन्नालाल  को  गिरफ्तार किया गया था तब से वह जेल में है।
राज्य की ओर से लोक अभियोजक शाजापुर एम एल शर्मा द्वारा वी सी के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई।


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