प्रतिमाएं, ताजिये आदि का विसर्जन सार्वजनिक रूप से नहीं होगा कलेक्टर ने जारी किया धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश

 शाजापुर26 अगस्त 2020/ कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार जिले में कोविड 19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मूर्ति, ताजिये का विसर्जन को विकेन्द्रीकृत रूप से कराये जाने एवं जिले में आगामी त्यौहारों पर प्रतिमाएं एवं ताजिये आदि के विसर्जन के लिए चिंहित स्थानों पर, वाहनों में एकत्र कर विसर्जन का कार्य प्रशासन की टीम द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गई है। व्यक्तिगत विर्सजन प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति विसर्जन के लिए सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर प्रतिमाएँ एवं ताजिये को विसर्जन नहीं करेगा। नागरिको के उक्त दिवसों में घाटो पर जाने पर प्रतिबंध रहेगा। घाटो पर निगरानी के लिए होमगार्ड दल, कार्यपालिक मजिस्ट्रेटो को पाबंद किया गया है। सार्वजनिक नदियाँ, तालाबों तथा अन्य स्त्रोतों पर आमजन का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति संस्था इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


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