आगर जिले में आगामी शनिवार-रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन

आगर-मालवा, 29 जुलाई/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु जारी गाईलाईन के परिपालन एवं डब्ल्यूएचओ द्वारा कोविड-19 को घोषित वैश्विक महामारी के दृष्टिगत एवं जिला क्राइसिस मैनेजमेंट गु्रप की बैठक में निर्णयानुसार जिले में जनसामान्य के कल्याण एवं लोक शांति कायम रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् जिले में 01 आगस्त, शनिवार एवं 02 अगस्त, रविवार को टोटल लॉकडाउन घोषित किया है।
 जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। अति आवश्यक सेवाएं मेडिकल, पेट्रोल पंप, गैस वितरण, कम्पनी, अखबार वितरण प्रतिबंध से मुक्त तथा दूध की दुकाने प्रातः 6ः00 बजे से प्रात 9ः00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। उक्त अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। 


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