इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अन्दर विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों के लिये सशर्त अनुमति . कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने जारी किये आदेश
इंदौर 27 मई, 2020 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने धारा-144 के अंतर्गत पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये नगर निगम इन्दौर सीमा क्षेत्र के अन्दर विभिन्न औद्योगिक/अत्यावश्यक गतिविधियों हेतु छूट प्रदान की है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार औद्योगिक इकाईयों के संबंध में विभिन्न अनुमतियां प्रदान की गई है। तद्नुसार रामबली नगर/संगम नगर, किला मैदान तथा स्कीम नं -71,धार रोड़, इन्दौर औद्योगिक क्षेत्र स्थित समस्त औद्योगिक इकाईयों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। इन इकाईयों के संचालन के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचने हेतु सभी पूर्व में जारी निर्देश एवं केन्द्र सरकार की गाईड लाईन का पालन सभी औद्योगिक इकाईयों को करना अनिवार्य रहेगा। इन औद्योगिक इकाईयों में थर्मल गन, सामान्य स्वास्थ्य संबंधी स्क्रिनिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करना होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु, को-मोबीडीटी व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं से कार्य कराना प्रतिबंधित रहेगा । सोशल डिस्टेंसिंग का पालन शत -प्रतिशत करना अनिवार्य होगा। कार्यरत कर्मचारियों को बसों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाने/ले-जाने की अनुमति भी इस आदेश से रहेगी। इन औद्योगिक इकाईयों में प्रातः 07 बजे से लेकर शाम 06 बजे तक कार्य किया जा सकेगा ताकि सभी कार्यरत कर्मचारी एवं स्टाफ अनिवार्यत शाम 07 बजे तक अपने निवास पर पहुंच जाये । शाम 7 बजे के उपरान्त कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जायेगा। उक्त आदेश अथवा कलेक्टर, जिला इन्दौर द्वारा पूर्व के आदेशों में दी गई समस्त अनुमतियां प्रभावशील रहेगी तथा इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में समस्त अन्य गतिविधियां, जिसे कलेक्टर इन्दौर द्वारा अनुमतियां नहीं दी गई है पूर्वानुसार एवं पूर्व आदेश के क्रम में बंद रहेगी। समय-समय पर जारी शासन निर्देशों व स्थानीय स्तर पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, सभी आवश्यक चिकित्सीय मापदण्डों का पालन सुनिश्चित् करना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। शेष आदेश एवं समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेगी।
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