आगर में बिना अनुमति के आइस्क्रीम बेचने एवं सामाजिक दूरी का पालन न करने पर  आईस्क्रीम दुकान सील ।

आगर-मालवा, 30 मई 2020 कोरोना वायरस महामारी को लेकर जारी लाॅकडाउन में राजेश अग्रवाल पिता प्रेमचन्द्र अग्रवाल निवासी छावनी आगर द्वारा कोल्ड्रींक्स एवं आइस्क्रीम की दुकान बिना अनुमति के संचालित करने तथा केबिन में अधिक संख्या में व्यक्तियों को एकत्रित कर आइस्क्रीम बेचने व सामाजिक दूरी मापदण्डों का पालन नही करवाने पर छावनी स्थित रामूसेठ की प्रसिद्ध आईस्क्रीम दुकान को जिला प्रशासन द्वारा सील की गई। राजस्व निरीक्षक मनीष तिवारी एवं पटवारी त्रिलोट पाटीदार द्वारा मौका पंचनामा बनाकर दुकान सील की कार्यवाही की गई है।


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