आगर जिले में किराना एवं कृृषि संबंधी दुकाने 4 मई से सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेगी
आगर-मालवा, 30 अप्रैल/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय कुमार ने जिले में कोरोना वायरस को लेकर जारी लाॅकडाउन में वर्तमान स्थितिनुसार आंशिक स्थिलिकरण करते हुए 4 मई 2020 से किराना एवं कृृषि संबंधी दुकाने यथा कृृृषि उपकरण, खाद एवं बीज तथा पंखा एवं कुलर व मिट्टी के बर्तन की दुकाने प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 08ः00 बजे तक खोलने के आदेष जारी किए गए है। जारी आदेशानुसार में समस्त दुकान मालिकों को दुकानों पर सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, मास्क एवं सैनिटाईजर का उपयोग करेंगे तथा शासन के समस्त निर्देषों का पालन करेंगें। आदेश 4 मई से जिले में प्रभावशील होगा। उपरोक्त प्रावधान जिले की परिस्थित को ध्यान रखते हुए संशोधित किए जा सकते है।