रेपिड रिसर्च टेक्नोलॉजीस के 46 कर्मचारी जेल भेजे गये 2 को पुलिस रिमांड ।


इंदौर -- पुलिस अधीक्षक एसटीएफ इंदौर श्री पo विलोचन शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया  कि , रेपिड रिसर्च टेक्नोलाजीस पर दी गई दबिश में गिरफतार किये गये 48 आरोपियों में से 46 आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल निरूद्व किया गया है। 


प्रकरण में प्रोपायटर अरूण खण्डेलवाल एवं जितेन्द्र सराठे का दो दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया था। पुलिस रिमाण्ड पर की आरोपियों से की गई पूछतांछ में आरोपियों के मेमोरेण्डम के आधार पर रेपिड रिसर्च टेक्नोलॉजी में स्थापित डीवीआर तथा पी.आर.आय. लाईन का जीएसएम गेटवे जप्त किया गया है। 


जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कम्पनी के कर्ताधर्ताओं द्वारा कम्पनी के नाम के अतिरिक्त अपने पुराने कर्मचारियों के नाम से सिमकार्ड लिये गये थे और उन नम्बरों का उपयोग कॉलिंग के लिए किया जाता था। 


जांच में यह भी पाया गया कि कर्मचारियों को दिये गये टारगेट को प्रेशर दिया जाता था एवं उस प्रेशर में उनसे कार्य कराया जाकर सेबी को बताये गये बैंक खातो के अतिरिक्त अन्य बैंक खातो में राशि प्राप्त की जा रही थी। 


पुलिस रिमाण्ड के आरोपियों से आज रेपिड रिसर्च टेक्नोलॉजी के परिसर को खुलवाया जाकर आवश्यक दस्तावेज एवं तकनीकी सामग्री जप्त की गई है।


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