आबकारी विभाग द्वारा 73 हजार रुपये की अवैध देशी शराब बरामद


इंदौर -- सहायक आबकारी आयुक्त इंदौर श्री राज नारायण सोनी जी के क्लीन सर्किल एवं ग्रीन सर्किल अभियान के तहत मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आहिरखेड़ी काकड थाना द्वारिका पुरी स्थित आरोपी जान मुहम्मद उर्फ जानू पिता मुश्ताक खान उम्र 35 वर्ष जाती मुसलमान निवासी 84 ओल्ड राजमोहल्ला जिला इंदौर के खेत में बने मकान की विधिवत तलाशी में 10पेटी गत्ते के कार्टून में तथा 3 प्लास्टिक की बोरियों में कुल 668 पाव मसाला मदिरा कीमत 56780/- तथा 6 पेटियों में 280 पाव प्लेन मदिरा जो एक बोरे में भरी थी कीमत 16800/-  कुल मदिरा 19 पेटि मात्रा 170.64  बल्क लीटर कुल कीमत 73580/-  की मदिरा बरामद हुइ । मदिरा धारण का कोई वैध दस्तावेज नही होने से बरामद मदिरा को सील कर कब्जे आबकारी लिया तथा जप्ती की कार्यवाही समक्ष गवाहान की गई। आरोपी मौके से फरार हो गया जिसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) अ(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री एल . एल ठाकुर , श्रीमती किरण यादव , वृत प्रभारी बालदा कॉलोनी के उपनिरीक्षक राजेश तिवारी , श्रीमती मीरा सिंह , श्री जितेंद्र भदोरिया,  श्री नीलेश नेमा, मुख्य आरक्षक बद्री जमरा, आरक्षक अनूप बिड़ला, प्रमोद शेट्टे, भगवान दस बिरला, ललित गीते का सराहनीय योगदान रहा।वृत उपनिरीक्षक श्री राजेश तिवारी ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है ।  सहायक आबकारी आयुक्त श्री राज नारायण सोनी जी के नेतृत्व में अवैध मदिरा धारण , विक्रय , परिवहन के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा।आबकारी विभाग द्वारा 73 हजार रुपये की अवैध देशी शराब बरामद ।
इंदौर -- सहायक आबकारी आयुक्त इंदौर श्री राज नारायण सोनी जी के क्लीन सर्किल एवं ग्रीन सर्किल अभियान के तहत मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आहिरखेड़ी काकड थाना द्वारिका पुरी स्थित आरोपी जान मुहम्मद उर्फ जानू पिता मुश्ताक खान उम्र 35 वर्ष जाती मुसलमान निवासी 84 ओल्ड राजमोहल्ला जिला इंदौर के खेत में बने मकान की विधिवत तलाशी में 10पेटी गत्ते के कार्टून में तथा 3 प्लास्टिक की बोरियों में कुल 668 पाव मसाला मदिरा कीमत 56780/- तथा 6 पेटियों में 280 पाव प्लेन मदिरा जो एक बोरे में भरी थी कीमत 16800/-  कुल मदिरा 19 पेटि मात्रा 170.64  बल्क लीटर कुल कीमत 73580/-  की मदिरा बरामद हुइ । मदिरा धारण का कोई वैध दस्तावेज नही होने से बरामद मदिरा को सील कर कब्जे आबकारी लिया तथा जप्ती की कार्यवाही समक्ष गवाहान की गई। आरोपी मौके से फरार हो गया जिसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) अ(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री एल . एल ठाकुर , श्रीमती किरण यादव , वृत प्रभारी बालदा कॉलोनी के उपनिरीक्षक राजेश तिवारी , श्रीमती मीरा सिंह , श्री जितेंद्र भदोरिया,  श्री नीलेश नेमा, मुख्य आरक्षक बद्री जमरा, आरक्षक अनूप बिड़ला, प्रमोद शेट्टे, भगवान दस बिरला, ललित गीते का सराहनीय योगदान रहा।वृत उपनिरीक्षक श्री राजेश तिवारी ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है ।  सहायक आबकारी आयुक्त श्री राज नारायण सोनी जी के नेतृत्व में अवैध मदिरा धारण , विक्रय , परिवहन के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा।


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