इंदौर में 4 वर्ष की मासूम के साथ बलात्कार कर हत्या करने वाले आरोपी को फाँसी की सजा


इंदौर - पिछले वर्ष द्वारकापुरी क्षेत्र में एक चार वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले दरिंदे को माननीय न्यायाधीश श्रीमती सविता सिंह विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) द्वारा फाँसी की सजा सुनाई है ।


घटना के अनुसार ,पुलिस थाना द्वारिकापुरी क्षेत्रान्तर्गत  रहने वाली फरियादिया ने  दिनांक 25.10.2018 को थाना द्वारिकापुरी में रिपोर्ट की गई थी कि, उस दिन शाम के करीबन 05.00 बजे उसके पति उसकी 4 वर्षीय बेटी कोचिंग सूर्यदेव नगर सी सेक्टर में मैडम के पास छोडकर आ गए थे । शाम के करीबन 07.00 बजे उसके पति बालिका को वापस लेने गए तो वहां मैडम ने बताया कि बालिका को हनी आधा घंटे पहले ही लेकर चला गया है जो काफी तलाश के बाद भी हनी तथा बालिका का कोई पता नही चला । रिपोर्ट पर से थाना द्वारिकापुरी मे अप.क्र. 539/2018 धारा 363 भा.द.वि. का कायम कर विवेचना मे लिया गया तथा बालिका की तलाश हेतु विभिन्न टीमे बनाकर सर्चिंग प्रारम्भ की गई । दिनांक 27.10.2018 को उस मासूम बालिका का शव शिवाजी मार्केट के नीचे खान नदी के किनारे एक बोगदे मे प्राप्त हुआ जिस पर मर्ग कायम कर प्रारम्भिक कार्यवाही थाना प्रभारी एम.जी.रोड द्वारा की गयी । बालिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे बालिका के साथ दुष्कर्म किया जाना तथा पत्थर से सिर व शरीर पर चोंटे पहुँचाकर हत्या किया जाना पाया गया । जिस पर से प्रकरण में धारा 366,376,376-एबी,376-ए,302,201 भा.द.वि. तथा 5/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया । थाना प्रभारी द्वारिकापुरी रामानारायणसिंह भदौरिया द्वारा आरोपी हनी उर्फ कक्कू पिता राजेश अटवाल निवासी मल्हारगढ जिला मंदसौर को जावरा जिला रतलाम से गिरफ्तार किया गया ।


प्रकरण की विवेचना हेतु तात्कालिक पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्दार्थ बहुगुणा द्वारा एक एस.आई.टी. का गठन किया गया था, जिसमे श्री मनीष खत्री अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन-2 पश्चिम के मार्गदर्शन में श्री एस.के.एस.तोमर तात्कालिक नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा,रामानारायणसिंह भदौरिया थाना प्रभारी द्वारिकापुरी, सुनील शर्मा थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर, सविता चौधरी थाना प्रभारी सदर बाजार, अंकित शर्मा उप निरीक्षक द्वारिकापुरी की टीम बनाई गई। सुनील शर्मा थाना प्रभारी थाना राजेन्द्र नगर को प्रकरण में विवेचक नियुक्त किया गया । वरिष्ठ अधिकारीगण के मार्गदर्शन में प्रकरण की विवेचना के दौरान बारीकी से विवेचना करते हुये प्रकरण से संबंधित समस्त मानवीय साक्ष्य तथा भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्रित करते हुये प्रकरण में संलग्न किया गया तथा विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरूद्द आरोपी के विरूद्द अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । प्रकरण की सुनवाई श्रीमती सवितासिंह विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रारम्भ हुई । प्रकरण की पैरवी श्री अकरम शेख जिला अभियोजन अधिकारी तथा श्री संजय मीणा अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई । सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा कुल 36 साक्षीयों के कथन न्यायालय मे कराये गये तथा प्रकरण में विवेचना के दौरान जप्त आर्टिकल तथा वैज्ञानिक परीक्षण से प्राप्त रिपोर्टे माननीय न्यायालय़ के समक्ष प्रस्तुत की गई । 


सम्पूर्ण सुनवाई के उपरान्त आज दिनांक 30.09.2019 को श्रीमती सवितासिंह विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वारा प्रकरण में निर्णय पारित करते हुये अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों को विश्वश्नीय पाते हुये  आरोपी हनी उर्फ कक्कू पिता राजेश अटवाल निवासी मल्हारगढ जिला मंदसौर को जावरा जिला रतलाम को सभी धाराओं में दोषी पाया गया तथा आरोपी हनी को आजीवन कारावास तथा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया है ।


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