नाबालिक के नाम व फोटो का उपयोग कर फर्जी फेसबुक आई. डी. बनाने वाला व अश्लील मैसेज करने वाला आरोपी राज्य सायबर सेल जोन इन्दौर की गिरफ्त मे।


                                                                                                 इंदौर -- आरोपी द्वारा फेसबुक पर उपलब्ध आवेदक के नाम की एक फेसबुक आई. डी. को किया गया हैक।


आई. हैक करने के लिये किया गया फेसबुक आई. डी. पर उपलब्ध मोबाईल नम्बर का पासवर्ड में उपयोग।
उक्त आई. डी. पर आवेदक का फोटो पोस्ट करने के लिये आवेदक के ओरिजिनल फेसबुक आई. डी. से किया आवेदक का फोटो डाउनलोड।
आरोपी द्वारा हैक की गई आई. डी. पर पोस्ट किये अश्लील फोटो।
हैक की गई आई. डी. से आरोपी द्वारा आवेदक के ओरिजिनल फेसबुक आई. डी. पर किये अश्लील मैसेज 
आवेदक नाबालिक होने से अपराध मे POCSO एक्ट की धारा 11 व 12 का किया गया इजाफा।
आरोपी चंपाबाग इंदौर के मदरसे में है हाफिज .
कक्षा पांच तक पढ़ा लिखा है आरोपी।
जिस मोहल्ले में आरोपी पढ़ाने जाता था उसी मोहल्ले में ही आवेदक भी है निवासरत।
आरोपी व आवेदक पहले से थे फेसबुक फ्रेंड।


विशेष पुलिस महानिदेशक श्री पुरूषोत्तम शर्मा एवं अति. पुलिस महानिदेशक श्री राजेश गुप्ता द्वारा अपराधो के तत्काल निकाल करने के संबँध मे हाल मे दिये गये दिशा निर्देशो के पालन मे की गई कार्यवाही मे पुलिस अधीक्षक, राज्य सायबर सेल इन्दौर श्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि दिनांक 01-02-19 को नाबालिक शिकायतकर्ता निवासी इन्दौर द्वारा एक लेखी आवेदन पेश किया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे नाम व फोटो का प्रयोग कर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर  मुझसे अश्लील चैट कर रहा है व मेरे निजी अंगो के फोटो मांग रहा है। अतः उक्त फेक फेसबुक आईडी बनाने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्यवाही की जावे। जो शिकायत क्र. 48/19 पर दर्ज किया जाकर जांच में लिया गया। शिकायत जांच में आवेदक द्वारा प्रदाय संदिग्ध फर्जी फेसबुक आईडी व चैट के संबंध में फेसबुक से प्राप्त जानकारी प्राप्त कर विशलेशण कर अपराध क्रमांक 139/19 धारा 66 सी , 67 ए आईटी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना निरीक्षक राशिद अहमद द्वारा की जा रही है। अपराध में धारा 43,66, आई. टी एक्ट व 11(ii),12 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया है। 
        दौराने विवेचना आरोपी की पहचान स्थापित कर आरोपी इस्माइल पिता सरफराज खान निवासी 42/16 महेश जोशी नगर जवाहर नगर इंदौर म.प्र. को विधिवत गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोबाईल व सिम जब्त किये गये।  
          आरोपी ने पुछताछ में बताया कि वह आवेदक को जानता है व आवेदक का फेसबुक फ्रेंड भी है। आवेदक के मोहल्ले में स्थित मदरसे में पढ़ाने जाता हुँ। मेंने आवेदक के नाम से एक फेसबुक आई. डी. जिस पर कोई फोटो नही लगा था को मैने फेसबुक पर देखा और उस प्रोफाईल पर दिखाई दे रहे मोबाईल नम्बर को पासवर्ड में डाल कर कोशिश करने पर उक्त फेसबुक आई.डी. को खोल लिया फिर आवेदक के ओरिजिनल फेसबुक आई. डी. से उसकी फोटो डाउनलोड कर आवेदक के नाम की दुसरी आई. डी. जो मैने हैक की थी पर डीपी में डाल दिया और फिर दुसरो से चैट करने लगा। आवेदक ने मुझे उसके ओरिजिनल फेसबुक आई. डी. से मैसेज करके कहा कि मेरे नाम व फोटो का प्रयोग करके फर्जी आई. डी क्यो बनाई है इसे बंद कर दो, तो मैने उक्त फर्जी फेसबुक आई. डी. को बंद नही किया और आवेदक के साथ अश्लील चैट करनी शुरु कर दी, उक्त फर्जी प्रोफाईल पर अश्लील फोटो भी पोस्ट की और आवेदक से भी उसके निजी अंगो के फोटो सेंड करने को कहा ताकि मैं उक्त प्रोफाईल पर उसके और फोटो डाल सकु। मैने सोचा वह बच्चा है तो मुझे उसके फोटो भेज देगा। 
          आरोपी इस्माइल पिता सरफराज खान निवासी 42/16 महेश जोशी नगर जवाहर नगर इंदौर म.प्र. को गिऱफ्तारी उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिसे मान. न्यायालय द्वारा जिला जेल इंदौर भेजा गया है।
     उक्त अनुसंधान मे निरीक्षक राशिद अहमद, उनि. पूजा मुवेल, प्रधान आरक्षक मनोज राठौर, महिला आरक्षक दीपिका व्यास, आरक्षक गजेन्द्र व आरक्षक विजय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 


साइबर सेल द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं आवश्यक जानकारी


अपने फेसबुक आई डी पर अपनी निजी जानकारिया कभी भी पब्लिक न करे।
जो जानकारी आपने फेसबुक पर अपने फ्रेंडस या पब्लिक के साथ शेयर की है, उसे कभी भी अपने पासवर्ड में न रखे।
कभी भी अपना मोबाईल नम्बर, नाम, परिवार के सदस्यो का नाम, जन्मतिथि अपने पालतु जानवरो के नाम आदि ऐसी जानकारी जो कि सामान्यतः सभी को पता होते है, को किसी भी सोशल साईट्स व अकाउंट से संबंधित पासवर्ड में न रखे।
किसी अन्य व्यक्ति के नाम व फोटो का उपयोग कर, उसकी जानकारी के बिना सोशल मीडिया प्रोफाईल बनाना दंडनीय अपराध है।
यदि कोई व्यक्ति सोशल साइट्स पर अश्लील पोस्ट करता है तो यह एक दंडनीय अपराध है।


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