बच्चा चोर गैंग के रूप में भ्रामक सूचना फैलाने पर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी -कलेक्टर श्री रावत


     शाजापुर, 29 जुलाई 2019/जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए बच्चा चोर गैंग के बारे में  भ्रामक सूचना फैलाना प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा विभिन्न माध्यमों जिनमें सोशल मीडिया भी शामिल है, द्वारा बच्चा चोर गैंग के नाम से भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है और इससे हिंसा फैल रही है। इस तरह की सूचना फैलाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 
     कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कहा कि इस तरह की भ्रामक सूचना यदि किसी भी माध्यम से फैलाई जाती है तथा इससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शारीरिक हानि पहुंचती है तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 के तहत उक्त आदेश दो माह तक के लिए प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंधन करने पर भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।


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